Haryana Dayalu Yojana 2024: विकलांग या मृत्यु हो जाने पर राज्य के नागरिकों को ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता, अभी करें ऐसे आवेदन

Govind Mourya

Haryana dayalu Yojana 2024: हरियाणा सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं को लेकर घोषणा करके अनेक योजनाओं को शुरू किया गया है। जिसमें एक योजना हरियाणा दयालु योजना भी शामिल है। यह योजना हरियाणा राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है ऐसे में अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो आपको अवश्य इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को हासिल करके इस योजना के लिए आवेदन करना चाहिए।

Haryana Dayalu Yojana क्या है?

Haryana dayalu Yojana हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू की जाने वाली एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग या मृत्यु होने पर हरियाणा राज्य सरकार ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। जिन भी नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा उन्हें डायरेक्ट बैंक खाते के अंतर्गत ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

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हरियाणा दयालु योजना के लाभ

  • केवल अंत्योदय परिवारों को हरियाणा दयालु योजना का लाभ मिलेगा। जिससे कि अधिक से अधिक परिवार को इस योजना का लाभ मिलता है।
  • अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने की वजह से आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ता है।
  • हरियाणा राज्य का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिलने की वजह से कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

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हरियाणा दयालु योजना के लिए डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा दयालु योजना के लिए पात्रता

  • जो भी नागरिक हरियाणा दयालु योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह हरियाणा राज्य के निवासी होने चाहिए।
  • 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
  • आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने वाले आवेदक की सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
  • हरियाणा राज्य सरकार ने इस योजना के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं उनकी पालना प्रत्येक आवेदक के द्वारा की जानी चाहिए।

हरियाणा दयालु योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

  • अगर परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 3 महीनो के अंतर्गत ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है तभी योजना का लाभ लिया जा सकता है।
  • अलग-अलग उम्र के व्यक्ति की मृत्यु होने पर या फिर विकलांग होने पर अलग-अलग राशि प्रदान की जाएगी।
  • अंत्योदय परिवारों के अलावा अन्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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हरियाणा दयालु योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • Haryana dayalu Yojana के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले दयालु योजना की ऑफिशल वेबसाइट http://dapsy.finhry.gov.in अपने स्मार्टफोन में ओपन करे।
  • अब होम पेज पर एक बॉक्स में तीन लाइन नजर आएगी उस पर क्लिक करें।
  • अब Apply Scheme वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब दीनदयाल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पूछी जाने वाली जानकारी दर्ज करें। और फिर ओटीपी को दर्ज करे।
  • अब हरियाणा दयालु योजना का आवेदन फॉर्म ओपन होगा जिसे पढ़कर ध्यानपूर्वक आपको प्रत्येक जानकारी को फॉर्म में भर देना है।
  • अब मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है और फिर अपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है।

निष्कर्ष

दोस्तों आज इस लेख में हमने Haryana dayalu Yojana को लेकर जानकारी को जाना है। लगभग पूरी जानकारी इस योजना को लेकर हमने जान ली है और आपको इस योजना से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करे।

FAQ- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न1- हरियाणा दयालु योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशल वेबसाइट कौनसी है?

 उत्तर- हरियाणा दयालु योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशल वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in है।

प्रश्न2- हरियाणा दयालु योजना के लिए अप्लाई कैसे करूं?

उत्तर- ऑफिशल वेबसाइट पर पहुंचकर आप हरियाणा दयालु योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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